प्रधानमंत्री आवास की अपूर्णता के मामले में 23 पंचायत सचिव एवं तकनीकी सहायक एवं आवास मित्रों को नोटिस

रायपुर 16 मई 2025
प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु गरियाबंद कलेक्टर श्री बी.एस. उइके द्वारा विकासखण्डों में मैदानी अमले की बैठक लेकर लगातार गहन समीक्षा की जा रही है। इसी क्रम में कलेक्टर ने आज देवभोग विकासखंड के ग्राम पंचायत सचिवों, रोजगार सहायकों एवं आवास मित्रों की बैठक लेकर योजना के क्रियान्वयन की स्थिति की गहन समीक्षा की। बैठक के दौरान योजनांतर्गत निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति एवं अपूर्णता पर नाराजगी जताते हुए 23 अधिकारियों-कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये।


कलेक्टर ने ग्राम पंचायत बरकानी, डुमरगुड़ा, कदलीमुड़ा, सुपेबेड़ा, नवागांव, सितलीजोर एवं सुकलीभाठा पुराना के पंचायत सचिवों, आवास मित्रों एवं रोजगार सहायकों के साथ ही अतिरिक्त तकनीकी सहायक उपासना ध्रुव, कुरेन्द्र बघेल, देहुती अलेन्द्र एवं शिवकुमार नारंगे को भी कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर श्री उइके ने बैठक में कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार की प्राथमिकता वाली फ्लैगशिप योजना है, जिसका उद्देश्य पात्र परिवारों को पक्के आवास की सुविधा प्रदान करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजनांतर्गत लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगी तथा दोषी पाए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।
बैठक में कलेक्टर ने पंचायतवार स्वीकृत, प्रगतिरत एवं अप्रारंभ आवासों की समीक्षा करते हुए अप्रारंभ कार्यों को शीघ्र प्रारंभ करने तथा प्रगतिरत कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी कार्यों की जियो टैगिंग सुनिश्चित करने एवं हितग्राहियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किश्त का समय पर वितरण करने के निर्देश भी दिये। इस अवसर पर जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री जी.आर. मरकाम, अपर कलेक्टर श्री नवीन भगत, एसडीएम श्री तुलसीदास मरकाम सहित संबंधित तकनीकी सहायक, पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, आवास मित्र एवं अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।
उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में देवभोग विकासखंड के अंतर्गत कुल 6,723 आवास स्वीकृत किये गये हैं, जिनमें से अब तक 1,528 आवास पूर्ण हो चुके हैं तथा शेष निर्माणाधीन हैं। कलेक्टर ने कहा कि योजनांतर्गत किश्त वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता या अवैध वसूली की शिकायत प्राप्त होने पर संबंधितों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।
क्रमांक: 854/नसीम

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