हितग्राहियों के आवास निर्माण में ठगी :एफआईआर दर्ज

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, 24 मई 2025
ग्राम पंचायत धनौली (जनपद गौरेला) में विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा समुदाय के दो हितग्राहियों — केशलाल बैगा और बल सिंह बैगा — के प्रधानमंत्री आवास निर्माण में ठेकेदार द्वारा की गई ठगी का मामला सामने आया है। इस संबंध में 21 मई को थाना गौरेला में ठेकेदार दीपक यादव के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है।

जनपद पंचायत गौरेला के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2016-17 में स्वीकृत पीएम आवास योजना के तहत दोनों हितग्राहियों को तीन किस्तों में कुल ₹1.20 लाख की राशि उनके खातों में दी गई थी। आरोप है कि ठेकेदार दीपक यादव ने आवास निर्माण का झूठा आश्वासन देकर हितग्राहियों से दस्तावेजों पर छलपूर्वक हस्ताक्षर कराए और उनके खातों से उक्त राशि निकालकर स्वयं के उपयोग में ले ली। आज तक आवास का निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया है।

जांच में यह स्पष्ट पाया गया कि ठेकेदार ने धोखाधड़ी की है, जिसके आधार पर उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत अपराध दर्ज किया गया है।

इस मामले को लेकर कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मंडावी और जिला पंचायत के सीईओ श्री सुरेन्द्र प्रसाद वैद्य ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना का क्रियान्वयन पूर्ण पारदर्शिता और गंभीरता के साथ किया जाए। उन्होंने कहा कि यह योजना गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, और इसमें किसी भी तरह की अनियमितता, लापरवाही या भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।


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