अवैध एचएसआरपी बिक्री पर होगी सख्त कार्रवाई, परिवहन आयुक्त ने दिए एफआईआर दर्ज करने के निर्देश

📍 रायपुर, 30 अप्रैल 2025

राज्य में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) की अवैध बिक्री और आपूर्ति पर अब परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपना लिया है। परिवहन आयुक्त श्री एस. प्रकाश ने सभी परिवहन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि एचएसआरपी की अनाधिकृत बिक्री करने वाले डीलरों और व्यक्तियों के विरुद्ध सीधी एफआईआर दर्ज कर कठोर कानूनी कार्यवाही की जाए।

उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट, केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988, मोटरयान नियम 1989 एवं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना के अनुरूप, 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत सभी वाहनों पर एचएसआरपी लगाना अनिवार्य किया गया है। इसके तहत छत्तीसगढ़ राज्य में एचएसआरपी लगाने की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है।

अब वाहन मालिक परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विभाग ने इसके लिए दो अधिकृत वेंडर – M/s Real Mazon India Ltd. और M/s Rosmerta Safety Systems Ltd. को नियुक्त किया है, जो निर्धारित दरों पर एचएसआरपी उपलब्ध कराते हैं।

परिवहन आयुक्त ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति या डीलर नकली एचएसआरपी, होलोग्राम, इंडिया मार्क, या स्मार्ट नंबर प्लेट जैसी दिखने वाली अवैध प्लेटों की आपूर्ति या बिक्री करते हैं, तो उनके विरुद्ध सीधी एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

विभाग ने आम नागरिकों से अपील की है कि:

  • सभी भुगतान केवल डिजिटल मोड से करें।
  • प्रत्येक एचएसआरपी इंस्टॉलेशन के लिए केवल ₹100 अतिरिक्त शुल्क ही दें।
  • यदि होम डिलीवरी सेवा ली जाती है तो अलग से राशि देनी होगी।
  • अधिक शुल्क वसूलने की स्थिति में संबंधित डीलर या व्यक्ति की शिकायत जिला परिवहन अधिकारी से करें।

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