मुंगेली। दिनांक 16 मई 2022 को हुए एक गंभीर हमले के मामले में आखिरकार मुंगेली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। हत्या के प्रयास के इस प्रकरण में तीन वर्षों से फरार चल रहे आरोपी अविनाश शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, घटना 16 मई 2022 की रात करीब 9:30 बजे की है, जब दाऊपारा मुंगेली निवासी हमीद खान के दोनों बेटे समीर और शमीद खान अपने घर से दुकान की ओर जा रहे थे। इसी दौरान मुंगेली के लक्की पाठक अपने तीन साथियों—महेश साहू, अविनाश शर्मा और सानो उर्फ सुमित पतरस के साथ मिलकर, चाकू, लोहे की रॉड और हाथ मुक्कों से हमला कर दिया। हमले में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।

थाना सिटी कोतवाली मुंगेली में प्रार्थी हमीद खान की शिकायत पर पहले धारा 294, 323, 324, 506, 34 भादवि के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया था, लेकिन बाद में जांच के दौरान मामला हत्या के प्रयास का पाए जाने पर धारा 307 भादवि जोड़ी गई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए पहले ही तीन आरोपियों—लक्की पाठक, महेश साहू और सानो उर्फ सुमित पतरस को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया था। इनके विरुद्ध अभियोग पत्र 21 अगस्त 2022 को न्यायालय में पेश किया गया था।
हालांकि, चौथा आरोपी अविनाश शर्मा (पिता ओकार शर्मा, उम्र 22 वर्ष, निवासी हीरालाल वार्ड, मुंगेली) घटना के बाद से ही फरार चल रहा था। पुलिस द्वारा लगातार उसकी तलाश की जा रही थी। इस बीच, 14 अप्रैल 2025 को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर अविनाश शर्मा को घुठेरा नवागांव रोड स्थित शराब भट्टी के पास से हिरासत में लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, जिसके बाद उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया।
इस महत्वपूर्ण कार्रवाई में थाना सिटी कोतवाली मुंगेली के प्रभारी उपनिरीक्षक गिरजाशंकर यादव, सहायक उपनिरीक्षक मधुकर रात्रे, आरक्षक योगेश यादव, विकास ठाकुर, अजय चन्द्राकर, मनोज टंडन और रवि श्रीवास की विशेष भूमिका रही।
मुंगेली पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल (भा.पु.से.) के कुशल निर्देशन में की गई इस कार्रवाई से यह स्पष्ट होता है कि पुलिस प्रशासन अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए है और कानून से बचना अब नामुमकिन है।

