60 लाख की धोखाधड़ी और ज़मीन हड़पने के मामले में फरार आरोपियों पर ₹5000 का इनाम घोषित

मुंगेली, 11 अप्रैल 2025
मुंगेली जिले में एक गंभीर ज़मीन हड़पने और धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल (भा.पु.से.) द्वारा ₹5000 के इनाम की घोषणा की गई है। यह कदम कानून-व्यवस्था की दृष्टि से उठाया गया है, जिससे आरोपी जल्द गिरफ्त में आ सकें।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रार्थी सिद्धार्थ बैद (निवासी गोलबाजार, गांधी वार्ड, मुंगेली) ने शिकायत दर्ज कराई कि आरोपियों ने षड्यंत्रपूर्वक उसकी और उसकी माता की ज़मीन जबरन अपने साथी के नाम रजिस्ट्री करवाई। इसके अतिरिक्त आरोपियों ने चेक और बैंक ट्रांजेक्शन के माध्यम से कुल लगभग ₹60 लाख की अवैध वसूली भी की।

इस गंभीर मामले में आरोपियों —

  1. आयुष प्रताप सिंह उर्फ समीर ठाकुर
  2. आयुष ठाकुर
  3. राजू साहू
  4. सूरज मक्कड़
  5. प्रदीप सिंह ठाकुर
  6. लवजीत सिंह
    — के विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली मुंगेली में अपराध क्रमांक 96/2025 के अंतर्गत विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है।

पुलिस द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में आयुष प्रताप सिंह को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में उसने उपरोक्त अन्य सभी आरोपियों की संलिप्तता स्वीकार की है। आरोपी प्रदीप ठाकुर को अग्रिम ज़मानत मिल चुकी है, जबकि अन्य चार आरोपी अब तक फरार हैं।

फरार आरोपियों की लगातार तलाश की जा रही है, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिली है। ऐसे में पुलिस अधीक्षक द्वारा ₹5000 के इनाम की घोषणा की गई है, ताकि आरोपियों की सूचना देने वालों को प्रोत्साहित किया जा सके। जानकारी देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।

सूचीबद्ध गुंडा बदमाश घोषित करने की प्रक्रिया शुरू
जांच के दौरान यह सामने आया कि आरोपी पहले से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं। इसी आधार पर उन्हें “सूचीबद्ध गुण्डा बदमाश” घोषित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

संपत्ति की जांच और जब्ती की तैयारी
इसके साथ ही आरोपियों — विशेषतः सूरज मक्कड़ और अन्य तीन के — चल-अचल संपत्तियों की जानकारी इकट्ठा की जा रही है। संबंधित विभागों को प्रतिवेदन भेजा गया है, ताकि आगे की वैधानिक कार्यवाही की जा सके।

पुलिस ने जनता से अपील की है कि यदि किसी को इन फरार आरोपियों की जानकारी हो तो वह पुलिस को सूचित करें। सूचना देने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा, और उसकी पहचान पूर्णतः गुप्त रखी जाएगी।

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