RTE के तहत प्राइवेट स्कूलों में हो रहा है निशुल्क एडमिशन, आवेदन की अंतिम तिथि 8 अप्रैल


RTE के तहत प्राइवेट स्कूलों में हो रहा है निशुल्क एडमिशन, आवेदन की अंतिम तिथि 8 अप्रैल

मुंगेली। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत एक सुनहरा अवसर उन बच्चों के लिए उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आते हैं और अच्छे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई करने का सपना देखते हैं। इस योजना के अंतर्गत डीपीएस, केपीएस जैसे नामी और बड़े प्राइवेट स्कूलों में कक्षा पहली से लेकर बारहवीं तक निशुल्क शिक्षा दी जाती है।

इस वर्ष RTE के तहत निशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 8 अप्रैल निर्धारित की गई है। इच्छुक अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते अपने बच्चों का आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें, ताकि उनके बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ मिल सके।

एससी-एसटी वर्ग के लिए बीपीएल अनिवार्य नहीं

सरकार द्वारा दी गई इस सुविधा के तहत विशेष बात यह है कि एससी (अनुसूचित जाति) और एसटी (अनुसूचित जनजाति) वर्ग के बच्चों के लिए बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) कार्ड होना अनिवार्य नहीं है। ऐसे में इन वर्गों के परिवारों के लिए यह एक बेहतरीन अवसर है, अपने बच्चों को बिना किसी आर्थिक बोझ के उच्च स्तरीय शिक्षा दिलाने का।

समाजसेवकों से अपील: जानकारी अधिक से अधिक फैलाएं

समाजसेवियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं से अपील की जाती है कि वे इस जानकारी को गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले तक पहुंचाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद परिवार इसका लाभ उठा सकें। एक जानकारी कई परिवारों की जिंदगी बदल सकती है।

इस योजना के माध्यम से न सिर्फ बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल रही है, बल्कि इससे परिवार की आर्थिक स्थिति में भी सकारात्मक बदलाव आ रहा है। ऐसे परिवार, जो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, आज उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है।


नोट: RTE के तहत प्रवेश प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज और पात्रता की विस्तृत जानकारी संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी या नजदीकी लोक सेवा केंद्र (CSC) से प्राप्त की जा सकती है।


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